संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में हालिया अपडेट में दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को सभी चार आरोपियों को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को सात दिन की हिरासत में दे दिया। अभियोजन पक्ष ने डर पैदा करने की उनकी कोशिश का हवाला देते हुए आरोपियों पर आतंकवाद का आरोप लगाया। उस दिन की शुरुआत में, पुलिस संसद में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को एक विशेष अदालत के समक्ष लाई और 15 दिन की रिमांड की मांग की। हालाँकि, अदालत ने केवल सात दिनों की हिरासत की अनुमति दी।
पुलिस ने सागर शर्मा, अमोल शिंदे, मनोरंजन डी और नीलम देवी को एनआईए मामलों की विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष पेश किया, जिन्होंने उनसे हिरासत में पूछताछ का अनुरोध किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चारों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप हैं।
संसद सुरक्षा उल्लंघन: 2001 के संसद आतंकी हमले की बरसी के अवसर पर बुधवार को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उल्लंघन के दौरान, दर्शक दीर्घा में बैठे सागर शर्मा और मनोरंजन डी, लोकसभा कक्ष में कूद गए। उन्होंने कनस्तरों से पीला रंग का धुआं छोड़ा, नारे लगाए और स्पीकर की कुर्सी के पास जाने का प्रयास किया। कुछ सांसदों और निगरानी एवं वार्ड कर्मचारियों ने उन्हें वश में कर लिया।
इसके साथ ही, दो अन्य आरोपियों, अमोल शिंदे और नीलम देवी ने संसद परिसर के बाहर “तानाशाही नहीं चलेगी” (अत्याचार नहीं चलेगा) का मुखर उद्घोष करते हुए कनस्तरों से रंगीन गैस छोड़ी।
सागर, मनोरंजन, अमोल और नीलम को तुरंत पकड़ लिया गया, जबकि उनके सहयोगी विशाल, जिसके आवास पर उन्होंने संसद जाने से पहले कब्जा कर लिया था, को बाद में गुरुग्राम में हिरासत में लिया गया। एक महत्वपूर्ण साजिशकर्ता के रूप में पहचाने जाने वाले ललित झा फिलहाल अधिकारियों से बच रहे हैं।
2 thoughts on “Parliament Security Breach: दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी”
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